Uttarakhand

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Summary

Spread the love

Spread the love प्रयाग भारत, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई तो करीब 3 घंटे […]

Spread the love

प्रयाग भारत, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई तो करीब 3 घंटे चली.

रायपुर में फ्रीज किए गए क्षेत्र में निर्माण की अनुमति: मुख्य रूप से देहरादून के रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन बनाए जाने के मद्देनजर आसपास के क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया था. ऐसे में मंत्रिमंडल में इस फ्रीज जोन में छोटे निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी है. जिसके तहत फ्रीज जोन में व्यक्तिगत आवास और दुकान बना सकेंगे. हालांकि, इसके लिए आवास विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा. यही नहीं, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा.

धामी मंत्रिमंडल में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर:

  1. उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया. भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में संचालित सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकरण किया जाएगा.
  2. रायपुर और उसके समीप क्षेत्रों में लगाए गए फ्रीज जोन के तहत छोटे मकान और दुकान बनाने में छूट दी गई.
  3. स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य परिवेक्षक कर्मचारियों की पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें पूरे सेवा काल में एक बार ट्रांसफर का लाभ मिलेगा.
  4. उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में संशोधन किया गया. आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाएगा. तिब्बती नागरिक के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना जाएगा.
  5. कार्मिक विभाग के तहत जो कर्मचारी अपने 50 फीसदी सेवा किसी पद में पूरी कर चुके हैं, उनको अपने सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था की गई है. लेकिन कुछ विभागों में एक विभाग से दूसरे विभागों में उच्च पदों में जाने के लिए कुछ अलग-अलग प्रावधान थे. जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने के लिए शिथिलीकरण का लाभ मिल पाएगा.
  6. संस्कृति एवं विधायी विभाग के तहत सत्रावसान को विचलन के जरिए सीएम ने मंजूरी दी थी, जिसे मंत्रिमंडल के संज्ञान में रखा गया.
  7. राज्य स्थापना के 25वें यानी रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है. जिसकी तिथियां का निर्धारण करने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया.
  8. उत्तराखंड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लाभांश वितरण नीति के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग निगम है, इनका जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, उसका 15 फीसदी प्रॉफिट राज्य सरकार को देना होगा. जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *