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शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5 करोड़ 72 लाख रुपये वापस करने का आदेश

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प्रयाग भारत, नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन को पारिवारिक मामले में बड़ी राहत दी है. पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट के जज देवेंदर कुमार गर्ग ने शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5 करोड़ 72 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है. मामला ऑस्ट्रेलिया की एक संपत्ति को बेचने के बाद वहां की कोर्ट के संपत्ति सेटलमेंट से जुड़ा है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ कहा कि ये भारतीय कानून के तहत अमान्य है और ऐसी व्यवस्था भारतीय वैवाहिक कानूनों में मान्य नहीं है. दरअसल शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं. आयशा ने संपत्ति के सेटलमेंट के लिए वहां की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट को शिखर धवन और उनकी पत्नी के बीच के वैवाहिक विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है. कोर्ट ने आयशा मुखर्जी को ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट की ओर से 2 फरवरी 2024 को दिए गए फैसले पर आगे कोई कार्रवाई करने पर भी रोक लगाने का आदेश दिया.

ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने अपने आदेश में शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के बीच दुनिया भर में उनकी संपत्तियों का बंटवारा कर दिया. इन संपत्तियों में शिखर धवन की भारत की संपत्तियां भी शामिल हैं. बता दें कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की शादी 2021 में हुई थी. धवन के मुताबिक शादी के तुरंत बाद ही आयशा उन्हें धमकी देने लगी कि वो उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर उनका क्रिकेट करियर खराब कर देगी.

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