Uttara Pradesh

धामी कैबिनेट में विकास और नीतियों से जुड़े 16 प्रस्तावों को मंजूरी

Summary

Spread the love

Spread the loveप्रयाग भारत, देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में इन 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने, उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, लोक निर्माण विभाग […]

Spread the love

प्रयाग भारत, देहरादून : उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में इन 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने, उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, लोक निर्माण विभाग को 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी समेत कई प्रस्ताव सामने आए। जिन पर चर्चा के बाद सरकार ने मंजूरी दी है। यहां पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले-

1.लोक निर्माण विभाग (PWD) को एक ब्रिज सुधार परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी दी गई है।
2.न्यायिक अधिकारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने सस्ते लोन की सुविधा दी है। वे अब 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे। ई-वाहनों के लिए ब्याज दर
4% और अन्य वाहनों के लिए 5% तय की गई है।
3.वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनने की उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 22 साल कर दी गई है।
4.पीएम सूर्य घर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों ने सोलर प्लांट लगवा लिए हैं, उन्हें ही सब्सिडी दी जाएगी और उसी आधार पर बजट तय होगा।
5.उच्च शिक्षा में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के नियमों को लागू करने की मंजूरी दी गई है।
6.उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
7.गृह विभाग में होमगार्ड की नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। साथ ही केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद भी बनाया गया है।
8.पुलिस ट्रेनिंग: यूसीसी लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को डिजिटल और कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए होगा।

9.वर्दीधारी पदों की आयु सीमा: पुलिस, PAC और IRB जैसे पदों की घटाई गई उम्र सीमा अभी लागू नहीं होगी। यह नई सीमा दिसंबर 2028 के बाद लागू होगी। फिलहाल पुरानी उम्र सीमा और हाइट नियम ही लागू रहेंगे।
10.एडेड स्कूलों के शिक्षक: हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रमोशन में पुरानी सेवा को शामिल करने के मामले में कैबिनेट ने एक उपसमिति बनाई है।किसानों के लिए राहत:
11.गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
12.गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क 2% ही रहेगा।
13.वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगा और उन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी।
14.सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना को मंजूरी दी गई है।
15.विधानसभा सत्र: पंचम विधानसभा सत्र के समापन को मंजूरी दी गई।
16.देवभूमि परिवार अधिनियम को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *