Uttarakhand

बरेली: किशोरी से दुष्कर्म करने पर दोषी को मिली 20 साल की सजा

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प्रयाग भारत, बरेली: किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी थाना अलीगंज ग्राम शिवपुर निवासी अतुल को स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट रामानन्द ने दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना अलीगंज में तहरीर देकर बताया था कि एक मार्च 2020 की रात करीब 12 बजे अतुल और उसके परिजन पुत्री को बहलाकर ले गए। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 1 मार्च की रात ताई के यहां से दावत खाकर घर आ रही थी।

रास्ते में अतुल और पप्पू जबरदस्ती गाड़ी में ले गए। दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाई। अतुल और पप्पू पूर्णांगिरी भी ले गए और होटल में रखा। विवेचना के बाद पुलिस ने अतुल के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में 11 गवाह पेश किए थे।

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