उत्तराखंड: UCC के तहत फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना
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प्रयाग भारत, देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत होने वाले आवेदनों के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसकी वसूली भू राजस्व की तर्ज पर की जाएगी।
प्रदेश की अपर सचिव (गृह) निवेदिता कुकरेती ने बताया कि यूसीसी के तहत होने वाले आवेदनों और पंजीकरणों को हर तरह से विवाद रहित बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि यूसीसी की नियमावली के अध्याय छह के नियम 20 (उपखंड दो) में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे पहली बार भविष्य के लिए सूचित किया जाएगा। कुकरेती ने बताया कि ऐसा व्यक्ति अगर फिर भी आवेदन या पंजीकरण से जुड़े किसी भी अन्य मामले में फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसपर दूसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए पांच हजार और तीसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अपर सचिव ने बताया कि जुर्माना लगाए जाने पर शिकायतकर्ता को इसका भुगतान 45 दिन के भीतर ऑनलाइन तरीके से करना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करता तो जुर्माने की वसूली भू राजस्व की तर्ज पर तहसील के माध्यम से की जाएगी। बताया कि इस कदम से झूठी शिकायतों के आधार पर किसी को परेशान करने वाले लोगों को रोका जा सकेगा।