BJP विधायक राजू कुमार सिंह, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, हर्ष फायरिंग केस में दोषी
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Spread the loveप्रयाग भारत, दिल्ली: BJP, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसले में बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या (IPC 304 Part 2) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया […]
प्रयाग भारत, दिल्ली: BJP, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम फैसले में बिहार के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या (IPC 304 Part 2) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश भी दिया है।
यह मामला 31 दिसंबर 2018 की उस घटना से जुड़ा है, जब दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके स्थित एक फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई थी। इसी दौरान गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान 3 जनवरी 2019 को उनकी मौत हो गई थी।
कोर्ट ने इस मामले में राजू कुमार सिंह की पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
जांच और सुनवाई के दौरान दर्ज FIR में हर्ष फायरिंग और हथियारों के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगाए गए थे। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर विधायक को दोषी पाया, जबकि अन्य सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
राजू कुमार सिंह बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और कई बार विभिन्न दलों के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं। वे लोक जनशक्ति पार्टी, जदयू, वीआईपी और वर्तमान में बीजेपी से जुड़े रहे हैं। उनकी पत्नी रेनू सिंह पूर्वी चंपारण से विधान परिषद सदस्य (MLC) रह चुकी हैं।
राजू सिंह का जन्म 12 जनवरी 1970 को मुजफ्फरपुर जिले के पारू क्षेत्र के आनंदपुर खरौनी गांव में हुआ था। वे इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा व्यवसाय से भी जुड़े रहे हैं।
राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी से विधायक बनकर की थी, जिसके बाद वे जदयू और अन्य दलों से होते हुए लगातार चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे। 2020 में उन्होंने वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और बाद में 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए।
उनके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इसके अलावा उन पर आचार संहिता उल्लंघन और अन्य गंभीर आरोप भी लग चुके हैं।
यह फैसला उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने उन्हें गंभीर आपराधिक धाराओं में दोषी पाया है।