Uttarakhand

UCC लागू होने के बाद पहली FIR, हलाला मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा

Spread the love

प्रयाग भारत, उत्तराखंड : Ucc Halala में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद हलाला से जुड़ा पहला मामला हरिद्वार जिले में दर्ज किया गया है। बुग्गावाला थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता शाहिन ने आरोप लगाया है कि उसके पति मोहम्मद दानिश और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों ने उसके साथ प्रताड़ना की और वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन किया। पुलिस ने मामले में UCC उत्तराखंड 2024 (संशोधन 2026) की धारा 32(1)(ii) और 32(1)(iii) के तहत कार्रवाई की है, जिनमें हलाला जैसी प्रथाओं को दंडनीय माना गया है।

इसके अलावा आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच के बाद उपनिरीक्षक मनोज कुमार ने आरोप पत्र तैयार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रुड़की की अदालत में पेश किया है। मुख्य आरोपी दानिश के अलावा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी मामले में नामजद किया गया है।

उत्तराखंड में UCC लागू हुए करीब डेढ़ साल हो चुके हैं और यह हलाला से जुड़ा पहला मामला माना जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार के मुताबिक UCC लागू होने के बाद राज्य में विवाह पंजीकरण की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *