आयुर्वेद कंपनी से भूमि की ब्रिकी और अदला बदली की अनुमति देने के मामले में माधव कुमार के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज
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प्रयाग भारत, नेशनल डेक्स : योग गुरु रामदेव की पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद कंपनी को निर्धारित सीमा से बाहर भूमि की ब्रिकी और अदला बदली की अनुमति देने के मामले में माधव कुमार के ख़िलाफ़ सीआईएए (द कमिशन फोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी) ने भ्रष्टाचार का मुक़दमा दर्ज किया है.
इसके साथ ही माधव कुमार नेपाल की सांसदी निलंबित कर दी गई है. नेपाल में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले में अगर किसी को अभियुक्त बनाया जाता है तो संसद की सदस्यता निलंबित हो जाती है.इस मामले में पूर्व क़ानून मंत्री प्रेम बहादुर सिंह, भूमि सुधार मंत्रालय के तत्कालीन सचिव छविराज पंत सहित 93 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है.
आरोप है कि फरवरी 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान योग केंद्रों, आयुर्वेदिक संस्थानों और हर्बल उद्योग सहित अन्य उद्देश्यों के लिए छूट के तहत भूमि ख़रीद को मंजूरी दी थी.
पतंजलि ने उद्योग, हर्बल औषधि की खेती, योग स्टूडियो और अस्पतालों सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 2010 में रियायती दर पर ज़मीन ख़रीदी थी.
