हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत
Summary
Spread the loveप्रयाग भारत, कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ शिकायत में किसी […]
More On prayagbharat
- देहरादून रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटी बनी आग का गोला, मची अफरा-तफरी
- रुड़की में भीषण सड़क हादसा : कंपनी की बस ने बाइक को मारी टक्कर, दो मजदूरों की मौत
- हरिद्वार में सूखी नदी बनी आफत, तेज बहाव में बहीं दो कारें ; पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला
- चकराता में दर्दनाक सड़क हादसा : अनियंत्रित कार पलटी, 24 वर्षीय युवक की मौत
- बदरीनाथ चढ़ावा हेराफेरी केस: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल 31 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर, जांच तेज
प्रयाग भारत, कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना सीजेएम की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकतीं।
कानून की छात्रा पनोली को पिछले सप्ताह हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कोलकाता के गार्डन रीच थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह प्राथमिकी एक वायरल वीडियो के मद्देनजर दर्ज की गई थी, जिसमें उसने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बॉलीवुड अभिनेताओं की आलोचना करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी।
न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने आदेश दिया कि उसे 10,000 रुपये की जमानत राशि और जमानत मुचलके पर रिहा किया जाए तथा मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने पुलिस को पनोली को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, क्योंकि उसने शिकायत की थी कि उसके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उसे धमकियां मिल रही हैं।