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कर्णप्रयाग मारपीट मामले में चारों निहंगों को जमानत, कोर्ट से मिली राहत

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प्रयाग भारत, चमोली : चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हुए मारपीट प्रकरण में गिरफ्तार चारों निहंगों को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। शनिवार को गोपेश्वर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। हालांकि मामले की सुनवाई न्यायालय में आगे भी जारी रहेगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत अगली कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद पुलिस ने हमला करने के आरोप में निहंगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक और विवादित पोस्ट भी वायरल हुईं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

स्थिति को सामान्य करने के लिए शुक्रवार को उत्तराखंड प्रशासन और निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमति जताई।

बैठक के दौरान निहंग प्रतिनिधियों ने मुकदमा वापस लेने, प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात समेत चार प्रमुख मांगें रखीं। प्रशासन ने इन मांगों पर विचार करने के लिए दो दिन का समय मांगा और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है।

निहंग प्रतिनिधियों ने कहा कि कर्णप्रयाग की घटना में दोनों पक्षों से चूक हुई थी और मामले का समाधान आपसी सहमति और संवाद से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य कानून-व्यवस्था को प्रभावित करना नहीं, बल्कि भाईचारे और सौहार्द का संदेश देना है। साथ ही उन्होंने कहा था कि गिरफ्तार चारों निहंगों की रिहाई तक वे पांवटा साहिब में ही रुकेंगे।

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